पाकुड़, नवम्बर 17 -- सदर प्रखंड के जयकिस्टोपुर पंचायत भवन में सोमवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ के तत्वावधान में प्रभारी सचिव सह अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विशाल मांझी की उपस्थिति में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधिक जागरूकता सह माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के संबंध में जानकारी दी गयी। अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने बताया कि यह अधिनियम वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है, जिसमें उनके बच्चों से भरण-पोषण का अधिकार देता है। अधिनियम वरिष्ठ नागरिकों को, जो अपनी आय या संपत्ति से अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं, अपने बच्चों या कानूनी उत्तराधिकारियों से भरण-पोषण की मांग करने का अधिकार देता है। यह कानून वरिष्ठ नागरिकों और माता-पिता को उपेक्षा और दुर्व...