गोरखपुर, नवम्बर 17 -- गोरखपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत जनपद न्यायाधीश राज कुमार सिंह के निर्देश पर सोमवार को गोकुलधाम वृद्धाश्रम, बड़गो में वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अपर सत्र न्यायाधीश/सचिव पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि यह अधिनियम संतान-पुत्र या पुत्री, जैविक या दत्तक-पर माता-पिता व वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल की जिम्मेदारी तय करता है। भरण-पोषण में भोजन, उपचार, दवाइयां और रहने की सुविधा समेत सभी मूलभूत आवश्यकताएं शामिल हैं। उन्होंने बताया कि वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण अधिकरण में आवेदन कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। कार्यक्रम में समाज कल्याण अधिकारी, प्रबंधक, कर्मचारी और अधिकार मित्र उपस्थित रहे।
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