गोरखपुर, नवम्बर 17 -- गोरखपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत जनपद न्यायाधीश राज कुमार सिंह के निर्देश पर सोमवार को गोकुलधाम वृद्धाश्रम, बड़गो में वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अपर सत्र न्यायाधीश/सचिव पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि यह अधिनियम संतान-पुत्र या पुत्री, जैविक या दत्तक-पर माता-पिता व वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल की जिम्मेदारी तय करता है। भरण-पोषण में भोजन, उपचार, दवाइयां और रहने की सुविधा समेत सभी मूलभूत आवश्यकताएं शामिल हैं। उन्होंने बताया कि वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण अधिकरण में आवेदन कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। कार्यक्रम में समाज कल्याण अधिकारी, प्रबंधक, कर्मचारी और अधिकार मित्र उपस्थित रहे।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा ...