नई दिल्ली, जून 26 -- आरोपी की जमानत के बाद भी उसकी रिहाई न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की जमकर खिंचाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भगवान जाने कितने लोग तकनीकी कारणों से आपकी जेलों में सड़ रहे हैं। कोर्ट ने जमानत आदेश में खामी बताकर आरोपी को रिहा नहीं करने के मामले की जांच का आदेश देते हुए यह टिप्पणी की। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को पांच लाख रुपये का अंतरिम मुआवजा देने का भी आदेश दिया। जस्टिस के.वी. विश्वनाथन और एन. कोटिस्वर सिंह की अवकाशकालीन पीठ ने गाजियाबाद के मौजूदा जिला जज द्वारा मामले की न्यायिक जांच का आदेश दिया और कहा कि यह जांच इस बात पर केंद्रित होगी कि याचिकाकर्ता आफताब की रिहाई में देरी क्यों हुई और क्या कुछ भयावह चल रहा था? इसके साथ ही, अदालत ने जमानत मिलने के बाद भी आरोपी को जेल में रखने पर उत्तर प्रदेश सरकार से ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.