हरदोई, मई 21 -- हरदोई। बड़े भाई की हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा हुई है। अपर सत्र न्यायाधीश कुसुमलता ने एक फैसले में 20 हजार का जुर्माना भी लगाया है। आरोपी के साथ बड़े भाई की पत्नी रहने लगी थी। उसी पत्नी और बेटी की गवाही के बाद सजा तय हुई। शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार सिंह ने बताया कि कौड़ा निवासी प्रभु ने 13 सितंबर, 2021 की रात धारदार हथियार से वार कर अपने ही बड़े भाई मुन्ना की हत्या कर दी थी। मामले की रिपोर्ट मृतक के भाई रामचंद्र ने दर्ज कराई थी। न्यायाधीश ने अदालत के समक्ष पेश हुए सबूत के आधार पर और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर आरोपी पर हत्या का जुर्म साबित पाया। इस पर उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पत्नी को लेकर हुए विवाद में हुई थी हत्या कई साल पहले कत्ल के एक मुकदमे में मुन्ना जेल चला गया था। मुन्ना के जेल जाने क...