रांची, मई 28 -- झारखंड की राजधानी रांची में पुराने और डिफॉल्टर वाहन चलाने वाले लोगों के लिए बुरी खबर है। रांची के जिला परिवहन कार्यालय की ओर से एक अहम सार्वजनिक सूचना जारी की गई है। बताया गया कि जिले में ऐसे कई निजी और व्यवसायिक वाहन हैं, जिनकी निबंधन की वैधता समाप्त हो चुकी है या जिनका पथकर (टोकन टैक्स) लंबे समय से बकाया है। इन वाहनों पर महालेखाकार, झारखंड के अंकेक्षण दल द्वारा कड़ी आपत्ति दर्ज की गई है।15 दिनों में करें नवीकरण और भुगतान ऐसे निजी वाहन जिनका निबंधन 15 वर्षों की अवधि पूरी कर चुका है, या जिनका नवीकरण निर्धारित समय के भीतर नहीं कराया गया है, उन्हें निर्देशित किया गया है कि वे 15 दिनों के भीतर वाहन का पथकर (रोड टैक्स) भुगतान कर निबंधन नवीकरण कराना सुनिश्चित करें। ऐसा नहीं करने पर नॉट टू बी ट्रांसैक्टेड कर दिया जाएगा।नॉट टू बी ...
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