बागेश्वर, मई 26 -- जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक मामले में ब्राइटलाइन केयर कंपनी को शिकायतकर्ता को 4,269 रुपये देने के आदेश दिए हैं। मूल राशि के 12 प्रतिशत राशि मानसिक वेदना के देने होंगे। इसके अलावा कंपनी को दस हजार रुपये वाद व्यय का भी देना होगा। कैलाश गिरी पुत्र तुलसी गिरी निवासी टीट बाजार बैजनाथ ने आयोग को बताया कि उन्होंने ब्राइट लाइफ केयर को 19 दिसंबर 2020 को ऑनलाइन 4269 भुगतान कर सामान मंगाया। जब उन्हें सामग्री मिली तो उन्हें उसकी गुणवत्ता पर संदेश हुआ। इसके बाद उन्होंने बारकोड की जांच की तो वह इस्तेमाल किया हुआ था। इस सामग्री को वापस कर दूसरा सही सामान भेजने की मांग की, लेकिन कंपनी इसके बाद टालमटोली करने लगी। उन्होंने आयोग से न्याय दिलाने की मांग की। सोमवार को आयोग के अध्यक्ष रमेश कुमार जायसवाल, सदस्य हंसी रौतेला तथा रमे...