भागलपुर, जनवरी 17 -- -प्रस्तुति : मुकेश कुमार श्रीवास्तव जिला अभिलेखागार से जमीन से संबंधित खतियान, राजस्व अभिलेख एवं विभिन्न न्यायालयों से पारित आदेशों की बजावता (प्रमाणित) नकल मिलना अब आम लोगों के लिए बड़ी समस्या बन गई है। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा सभी प्रकार की नकल केवल ऑनलाइन माध्यम से ही निकाले जाने का अध्यादेश जारी किए जाने के बाद स्थिति और भी गंभीर हो गई है। इस नए आदेश का उद्देश्य भले ही पारदर्शिता और डिजिटल सुविधा बढ़ाना हो, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि अभिलेखों का बड़ा हिस्सा अब तक ऑनलाइन दर्ज ही नहीं है, जिसके कारण आम नागरिकों को नकल प्राप्त करना लगभग असंभव हो गया है। राज्य सरकार के अध्यादेश के अनुसार अब खतियान, रजिस्टर-दो, नक्शा, अदालती आदेश सहित सभी प्रकार के अभिलेखों की नकल केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही प्राप्त की जा स...