गया, फरवरी 15 -- बोधगया में अवैध निर्माण और व्यवसायीकरण गतिविधियों के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा उठाए गए कदमों का बोधगया होटल एसोसिएशन ने स्वागत किया है। रविवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर एसोसिएशन के महासचिव सुदामा कुमार ने कहा कि 2017 में पटना उच्च न्यायालय में जनहित याचिका संख्या 1396/2017 दायर कर विभिन्न बौद्ध मंदिरों पर ट्रस्ट के नाम पर अवैध निर्माण, बिल्डिंग बायलॉज उल्लंघन और अघोषित व्यापारिक गतिविधियों का आरोप लगाया गया था। याचिका में कहा गया है कि भारतीय ट्रस्ट एक्ट 1882 के प्रावधानों के तहत पंजीकरण लेकर जनकल्याण के नाम पर बड़े पैमाने पर गेस्ट हाउस निर्माण, चंदा उगाही और व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही है, जिससे स्थानीय होटल व्यवसाय प्रभावित हुआ है। वर्ष 2016 में बिहार सरकार की उच्चस्तरीय बैठक में भी इन मुद्दों पर कार्रवाई क...