मुजफ्फरपुर, फरवरी 24 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म के प्रयास के मामले की जांच पूरी नहीं करने पर बोचहां थानाध्यक्ष के वेतन से पांच हजार रुपये काटने का आदेश दिया गया है। यह राशि जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कोष में जमा कराई जाएगी। यह आदेश विशेष पॉक्सो कोर्ट-एक के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्र ने सोमवार को दिया है। किशोरी के पिता ने 26 मई 2023 को बोचहां थाने में एफआईआर कराई थी। कहा था कि 23 मई 23 को मो. सईद सहित सात आरोपितों ने उसकी नाबालिग पुत्री को घर से अगवा ले जाने लगे। मो. सईद ने उसकी पुत्र से दुष्कर्म का प्रयास किया। इस घटना के लगभग तीन वर्ष पूरे होने वाले है। इसके बाद भी बोचहां पुलिस ने जांच पूरी नहीं की है। विशेष कोर्ट ने इसपर सख्ती बरतते हुए थानाध्यक्ष के वेतन से पांच हजार रुपये काटने का आदेश दिया है। बोचहां थानाध्यक्ष...
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