मुजफ्फरपुर, फरवरी 11 -- मुजफ्फरपुर प्रमुख संवाददाता सरकारी अस्पतालों में बॉन्ड खत्म होने के बाद भी डॉक्टरों की नौकरी नहीं जाएगी। वे बॉन्ड खत्म होने के बाद भी नियमित काम करेंगे। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने नियम में बदलाव कर इसका निर्देश जारी किया है। साथ ही सभी जिलों को इसका पत्र भी भेज दिया है। बॉन्ड खत्म के बाद भी नियमित नौकरी की सुविधा बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के डॉक्टरों के लिए है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी निर्देश में इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है। पीजी करने के बाद सभी डॉक्टरों को अनिवार्य रूप से बॉन्ड के तहत अस्पतालों में काम करना होता है। पीजी पास डॉक्टरों को सदर अस्पताल या पीएचसी में बॉन्ड के तहत काम करना होता है। विभाग का निर्देश है कि जो डॉक्टर बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के नहीं हैं वे बॉन्ड के तहत ड्यूटी खत्म होने के बाद ...
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