देवरिया, सितम्बर 21 -- देवरिया, निज संवाददाता। संपत्ति के बैनामें में 20 हजार से अधिक रजिस्ट्रेशन फीस होने पर आनलाइन जमा करना होगा। प्रदेश में पहले पांच के बाद अब देवरिया समेट 10 और जिलों में यह नियम लागू किया गया है। महानिदेशक निबंधक ने पत्र लिख आनलाइन शुल्क जमा करने का निर्देश दिया है। संपत्ति के वैल्युएशन पर स्टैंप और पंजीकरण शुल्क लगता है। ऑनलाइन शुल्क जमा करने से बड़ी संपत्तियों की रजिस्ट्री की तत्काल जानकारी होगी। जमीन, मकान और दुकान आदि की रजिस्ट्री को निबंधन विभाग में नये-नये नियम लागू किये जा रहे हैं। रजिस्ट्री करने, रजिस्ट्रेशन शुल्क व स्टैम्प शुल्क जमा करने में किसी तरह की धांधली न हो इसके लिए शासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किया जा रहा है। क्रेता को नगद के साथ आनलाइन या चेक से विक्रेता को भुगतान करना अनिवार्य किया गया है। दूसरे व्यक...
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