नई दिल्ली, जनवरी 20 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को दिल्ली-एनसीआर में घर खरीदारों से ठगी करने के बिल्डर और बैंक अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई द्वारा दाखिल आरोपपत्र पर आगे की कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया। शीर्ष अदालत ने पिछले साल सितंबर में, घर खरीदारों से ठगी के लिए बैंक और बिल्डरों के सांठगांठ की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और विपुल एम. पंचोली की पीठ ने एनसीआर में घर खरीदारों की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने दावा किया था कि बिल्डरों/डेवलपर्स की देरी के कारण फ्लैटों का कब्जा मिले बिना ही बैंक उनसे ईएमआई भरने के लिए मजबूर कर रहे हैं। पीठ ने संबंधित मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया वह आरोपपत्र पर कार्यवाही को आगे बढ़ाएं। पी...
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