शामली, अगस्त 6 -- शामली। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने यूको बैंक, ताहरपुर शाखा के प्रबंधक पर 57 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। वहीं पीड़ित को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपये की बीमा राशि ब्याज सहित अदा करने के निर्देश दिए। ग्राम डांगरोल निवासी अनुज कुमार ने आयोग में वाद दायर कर बताया कि उसकी माता अमरेश ने यूको बैंक शाखा ताहरपुर भभीसा में खाता खुलवाया था। बीमा योजना में उसका नाम नामिनी के रूप में दर्ज था। वर्ष 2015 में 330 रुपये की प्रीमियम राशि उनके खाते से काटी गई थी। इसके बाद बैंक द्वारा बीमा स्वतः नवीनीकरण (ऑटो रिन्यूअल) के माध्यम से चालू रखा गया। 30 अक्टूबर 2021 को माता अमरेश की मृत्यु हो गई। उसने बैंक को सूचना दी और सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराए, लेकिन इसके बावजूद बैंक ने बीमा क्लेम की राशि नहीं दी। ...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.