आगरा, सितम्बर 19 -- बैंक खाते से दो लाख रुपये निकलने की लिमिट होने के बाद भी दो बार में 9.4 लाख रुपये ट्रांसफर हो गए। बैंक की शाखा में शिकायत करने पर भी सुनवाई नहीं हुई। पीड़िता ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम में वाद दायर किया। आयोग के अध्यक्ष सर्वेश कुमार व सदस्य राजीव कुमार ने प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक शाखा हीराबाग दयालबाग को 45 दिन के अंदर आयोग के खाते में रकम जमा करने के आदेश दिए। साथ ही मानसिक उत्पीड़न और वाद व्यय के तीस हजार देने को कहा है। दयालबाग निवासी नीतू रंजन ने आयोग में मामला प्रस्तुत किया था। आरोप लगाया था कि भारतीय स्टेट बैंक शाखा हीराबाग में बचत खाता संचालित है। 24 मार्च 2023 को तड़के उनके मोबाइल पर खाते से पांच लाख रुपये ट्रांसफर होने का मैसेज आया। दूसरा मैसेज 4.4 लाख रुपये ट्रांसफर होने का आया। जबकि उन्होंने ...
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