गोरखपुर, मई 21 -- गोरखपुर। बड़ौदा यूपी बैंक से सेवानिवृत शिरीष सिंह को उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने सभी आरोपों से मुक्त कर दिया है। कोर्ट ने बैंक को काटी गई संपूर्ण धनराशि के भुगदान का आदेश दिया है। शिरीष सिंह ने बताया कि उनके ऊपर फर्जी आरोप लगाकर 1998 में 6 वेतन वृद्धि रोक दी थी।

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