फरीदाबाद, नवम्बर 12 -- नूंह। रोजगार निदेशालय, हरियाणा द्वारा बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी 30 नवंबर तक विभागीय वेबसाइट https://hrex.gov.in/login पर अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। उपायुक्त अखिल पिलानी ने बताया कि योजना के अनुसार आवेदक हरियाणा राज्य का मूल निवासी होना चाहिए तथा उसके पास संबंधित जिले का रिहायशी प्रमाण पत्र और परिवार पहचान पत्र अनिवार्य रूप से होना चाहिए। निर्धारित तिथि एक नवंबर को आवेदक का रोजगार कार्यालय में पंजीकरण कम-से-कम तीन वर्ष पुराना होना आवश्यक है। यदि आवेदक ने अपनी शैक्षणिक योग्यता को अद्यतन किया है, तो अद्यतन योग्यता की तिथि से भी तीन वर्ष पूर्ण होना जरूरी है। आवेदक की आयु 21 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा परिवार की वार्षिक आय सभी स्रोतों से तीन लाख रुप...
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