बक्सर, फरवरी 11 -- पेज तीन के लिए ----- फैसला आरोपित पिता को एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा भी सुनाई गई है अभियोजन की ओर से आठ गवाहों के साथ न्यायालय में ठोस साक्ष्य बक्सर, विधि संवाददाता। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय मनीष कुमार शुक्ला ने बेटे की हत्या के एक मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद उसके पिता को दोषी करार देते हुए आठ साल की सजा सुनाई है। न्यायालय सूत्रों ने बताया कि इटाढ़ी थाना क्षेत्र के इटाढ़ी निवासी हरि तुरहा, पिता स्वर्गीय मुन्नीलाल तुरहा को भादवि की धारा 304 के अंतर्गत आठ वर्ष के कारावास के साथ एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। साथ ही धारा 201 के तहत एक वर्ष के कारावास और पचास हजार रुपये के जुर्माना से दंडित किया गया है। अपर लोक अभियोजक विनोद कुमार सिंह के अनुसार 8 जून 2010 की संध्या करीब छह बजे की घटना है। सोनी दे...