मुजफ्फर नगर, फरवरी 7 -- मुजफ्फरनगर। विवाद में बेटे की हथौडा मारकर हत्या करने वाले आरोपी पिता को जिला जज की कोर्ट ने सुबूत के अभाव में बरी कर दिया। आरोपी के खिलाफ उसकी पत्नी ने मुकदमा दर्ज कराया था। बचाव पक्ष से वरिष्ठ अधिवक्ता वकार अहमद ने बताया कि पूनम पत्नी बिजेंद्र निवासी मोहल्ला छिम्पीवाडा ने मुकदमा शहर कोतवाली में दर्ज कराया था। इसमें बताया कि बिजेन्द्र ने बेटे दीपक की हथौड़ा मारकर गत 22 मार्च 2021 को हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपी बिजेंद्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले की सुनवाई जिला जज बीके सिंह की कोर्ट में हुई। शनिवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आरोपी पिता बिजेंद्र को सुबूत के अभाव में बरी कर दिया।

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