बरेली, फरवरी 26 -- अवैध सम्बन्धों में बाधक बन रही बेटी की गला दबाकर हत्या करने के मामले में विशेष जज अरविन्द कुमार यादव की विशेष कोर्ट ने दोषी मां मुकीश बानो और उसके प्रेमी कौशर को सश्रम आजीवन कारावास की कैद की सजा सुनाई। विशेष कोर्ट ने दोनों पर बीस-बीस हजार का जुर्माना भी ठोका है। जुर्माने में से आधी राशि मृतका के पिता को देने का भी आदेश दिया है। एडीजीसी क्राइम सचिन जायसवाल ने बताया कि करेली गांव की ग्राम प्रधानपति अब्दुल मतीन ने थाना सुभाषनगर में 20 अगस्त 2020 की रात्रि तीन बजे युवती कुमारी उस्मा की गला दबाकर हत्या करने और उसकी मां मुकीश बानो के गले पर धारदार हथियार से हमला करने की सूचना दी थी। विवेचना में खुलासा हुआ था कि करेली निवासी कौशर अक्सर उस्मान के घर आता जाता था। कौशर के अवैध सम्बन्ध उस्मान की पत्नी मुकीश बानो से हो गये थे। कुछ...
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