बांदा, अप्रैल 17 -- बांदा। संवाददाता बेटी की हत्या करने के बाद उसे दफनाने वाली मां को गुरुवार को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम चंद्रपाल द्वितीय की अदालत ने फैसला सुनाते हुए 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। गिरवां थानाक्षेत्र के खुरहंड गांव निवासी भवानी प्रसाद सिंह ने चार मई 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके चाचा राममूरत सिंह का परिवार गांव में रहता है। चाचा नोएडा में नौकरी करते हैं। घर पर चाची सरोज अपने बच्चों के साथ रहती हैं। चाची की बड़ी बेटी 14 वर्षीय शिम्पी 30 अप्रैल 2020 से गांव में नहीं दिखी। चाची आएदिन शिम्पी के चरित्र पर शक करते हुए उसके साथ मारपीट करती थी। काफी तलाशने के बाद भी शिम्पी का पता नहीं लगा। चार मई को शाम साढ़े आठ बजे गांव के अमन सिंह...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.