बुलंदशहर, दिसम्बर 18 -- बेटी की शादी होने पर अब उसके नाम की राशन कार्ड यूनिट कटवाने की जरूरत नहीं होगी। शासन ने व्यवस्था में बदलाव करते हुए यूनिट ट्रांसफर की सुविधा शुरू कर दी है। इसके तहत विवाह के बाद बेटी की यूनिट ऑनलाइन उसके ससुराल के राशन कार्ड में स्थानांतरित की जा सकेगी। इसके लिए ऑफलाइन आवेदन जिला पूर्ति कार्यालय और तहसील स्तर पर स्थित आपूर्ति कार्यालयों में भी जमा किए जा सकेंगे। जिला पूर्ति अधिकारी अभय सिंह ने बताया कि अब तक शादी के बाद बेटी की यूनिट ट्रांसफर का स्पष्ट नियम नहीं था। इस कारण परिजन या राशन डीलर के कहने पर नाम काट दिया जाता था और ससुराल के राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए पूरी प्रक्रिया दोबारा करनी पड़ती थी। शासन ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत आच्छादित युवतियों/बेटियों के विवाह के बाद नाम कटने की समस्य...