आगरा, अगस्त 30 -- बुजुर्ग वादी मनोहर सिंह को 15 साल बाद बीमा कंपनी से धनराशि दिलाई गई है। उपभोक्ता विवाद निवारण जिला आयोग प्रथम ने वर्ष 2010 में वादी के पक्ष में आदेश दिए थे। बीमा कंपनी ने इसके खिलाफ राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील की, लेकिन उसे कोई राहत नहीं मिली। आयोग के अध्यक्ष सर्वेश कुमार और सदस्य राजीव सिंह ने वादी को तीन लाख 31 हजार का चेक सौंपा। वादी मनोहर सिंह, निवासी सिखरा, हाथरस ने अपनी बुलेरो वाहन का बीमा ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी से कराया था। बीमित अवधि में कमला नगर स्थित एक चिकित्सक के नर्सिंग होम में वाहन चोरी हो गई। उन्होंने थाना न्यू आगरा में शिकायत दर्ज कराई और बीमा कंपनी को सूचना दी। सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बावजूद कंपनी ने क्लेम का भुगतान नहीं किया, जिसके बाद वादी ने आयोग में परिवाद प्रस्तुत किया। राज्य उपभोक्ता आयोग न...
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