लखनऊ, दिसम्बर 8 -- रंजिश के चलते 80 वर्ष के बुजुर्ग की हत्या करने के आरोप में दोषी करार दिए गए सुभाष को अपर सत्र न्यायाधीश मधु डोगरा ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इस मामले में खुशीराम ने थाना गोसाईगंज में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया गया कि उसके गांव का पड़ोसी सुभाष उनके परिवार से रंजिश रखता था। 8 मई 2013 की रात को उसका भाई मायाराम अपने घर के सामने लगे ट्यूबवेल पर सो रहा था। उसी समय सुभाष वहां आ गया और लकड़ी के मोटे टुकड़े से मायाराम के सिर पर वार कर हत्या कर दी। सरकारी वकील धीरज सिंह ने अधिकतम सजा की मांग करते हुए कोर्ट को बताया कि अभियुक्त ने बूढ़े असहाय व्यक्ति को मारकर उसकी निर्मम हत्या की है। आरोपी अपराधिक प्रकृति का व्यक्ति है तथा इसके विरुद्ध कई अन्य मुकदमे भी विचाराधीन है।

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