चित्रकूट, नवम्बर 17 -- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से वृद्धाश्रम विनायकपुर में वरिष्ठ नागरिकों व अभिभावकों के अधिकारों के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जागरुकता गोष्ठी आयोजित हुई। जिसें माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के संबंध में अवगत कराया गया। प्राधिकरण सचिव वर्णिका शुक्ला ने माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम के संबंध में अवगत कराया। कहा कि वृद्धजनों का सम्मान, सेवा तथा सहयोग समाज की नैतिक जिम्मेदारी है। वृद्ध माता-पिता की उपेक्षा, उनके साथ दुर्व्यवहार इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है। जरूरतमंद वरिष्ठ नागरिकों को विधिक सेवा प्राधिकरण से नि:शुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए सभी लोग प्रेरित करें। प्रो-बोनो अधिवक्ता हेमराज सिंह ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य...