नई दिल्ली, दिसम्बर 13 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया कि बी.एड. (विशेष शिक्षा) की डिग्री रखने वाले उम्मीदवार को भी टीजीटी/पीजीटी (सामान्य विषयों) के पदों के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। हाईकोर्ट ने कहा कि बशर्ते भर्ती विज्ञापन में इस योग्यता को स्पष्ट रूप से बाहर न किया गया हो। यह फैसला न्यायमूर्ति नवीन चावला एवं न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी की खंडपीठ ने सुनाया है। पीठ ने दिल्ली सरकार, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) आदि द्वारा दायर याचिकाएं खारिज करते हुए केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) के आदेशों को बरकरार रखा। दिल्ली सरकार एवं डीएसएसएसबी ने कैट के उन आदेशों को चुनौती दी थी, जिनमें बी.एड. (स्पेशल एजुकेशन) धारक उम्मीदवारों को टीजीटी/पीजीटी पदों के लिए पात्र माना गया था। याचिका...
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