आगरा, दिसम्बर 26 -- किसान का बीमित ट्रैक्टर चोरी हो गया, लेकिन बीमा कंपनी ने क्लेम देने से इंकार कर दिया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय के अध्यक्ष आशुतोष व सदस्य पारुल कौशिक ने एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. मुंबई को आदेश दिया कि 45 दिन के भीतर ट्रैक्टर की बीमित धनराशि पांच लाख आठ हजार रुपये अदा करें। इसके अलावा मानसिक पीड़ा एवं वाद व्यय के एक लाख 85 हजार भी दें। कठवारी थाना अछनेरा निवासी राजवीर सिंह ने वरिष्ठ अधिवक्ता नरेश कुमार शर्मा के माध्यम से वाद दायर किया था। बताया था कि वादी ने किरावली से 21 दिसंबर 2021 को एक ट्रैक्टर खरीदा था। बीमा कंपनी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. से बीमा कराया था। जो 21 दिसंबर 2021 से 20 दिसंबर 2022 तक प्रभावी था। वादी के ट्रैक्टर को 19/20 मार्च 22 को उसके घर के सामने पार्किंग से चोर ले गए। उ...
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