आगरा, अप्रैल 28 -- पीएनबी द्वारा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत मृतक के परिजनों को क्लेम की राशि का भुगतान न करने का मामला जिला उपभोक्ता आयोग पहुंचा है। मृतक की बेटी द्वारा मुकदमा दायर करने पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम के अध्यक्ष सर्वेश कुमार ने सुनवाई के लिए 21 मई नियत की है। प्रार्थिया निशा कुमारी निवासी पचकुइयां थाना शाहगंज के पिता स्व. प्रमोद कुमार का पंजाब नेशनल बैंक में खाता था। उसके पिता ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत पॉलिसी क्रय कर बैंक को भुगतान किया था। प्रार्थिया उक्त पॉलिसी में नामित थी। प्रार्थिया के पिता का तीन मई 23 को निधन हो गया। बैंक द्वारा क्लेम न देने पर उसने अधिवक्ता अमरेंद्र कुमार शैवाल और विश्व रत्न प्रताप सिंह के माध्मय से उपभोक्ता आयोग में मुकदमा प्रस्तुत किया।

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