हाथरस, मई 1 -- हाथरस,कार्यालय संवाददाता। भारतीय जीवन बीमा निगम को शिकायतकर्ता को बीमा की धनराशि तीन लाख रुपये देनी होगी। इसके साथ ही भारतीय जीवन बीमा निगम को शिकायतकर्ता को हुए मानसिक संताप के लिए पांच हजार रुपये व मुकदमे के खर्चे के पांच हजार रुपये देने होंगे। यह आदेश जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने दिया है। शिकायतकर्ता की पत्नी की मृत्यु होने के उपरांत भारतीय जीवन बीमा निगम ने बीमा की धनराशि देने से मना कर दिया था। जनपद के गांव नगला खुशाली निवासी आशीष कुमार ने अधिवक्ता रामकुमार शर्मा के माध्यम से जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के समक्ष परिवाद दाखिल किया था। परिवाद में मंडलीय प्रबंधक भारतीय जीवन बीमा निगम मंगल कार्यालय आगरा शाखा प्रबंधक भारतीय जीवन बीमा निगम डिवीजन कार्यालय आगरा को पक्षकार बनाया था। परिवाद में कहा था कि मेरी पत्न...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.