बिहारशरीफ, नवम्बर 2 -- बीमा कंपनी पर 85 हजार हर्जाना का आदेश जिला उपभोक्ता आयोग ने सुनाया फैसला बीमित गाड़ी का भुगतान नहीं करने पर आयोग सख्त बिहारशरीफ, विधि संवाददाता। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष प्रेम रंजन मिश्रा व सदस्य डॉ. अरुण कुमार ने बीमा कंपनी चोला मंडलम पर 85 हजार रुपए भुगतान करने का आदेश दिया है। शिकायतकर्ता के अधिवक्ता कन्हैया कश्यप ने बताया कि दीपनगर थाना क्षेत्र के मघड़ा स्थित गुफापर गांव निवासी अजय कुमार की बाइक 18 दिसंबर 2023 को घर के आगे खड़ी थी। इसी दौरान अचानक उसमें आग लग गई, जिससे वह पूरी तरह जलकर नष्ट हो गयी। इसके बाद शिकायतकर्ता ने दीपनगर थाना में आवेदन किया। साथ ही, बीमा कंपनी को भी लिखित आवेदन किया, जहां से सर्वेयर ने बाइक में हुई क्षति का 64 हजार 445 रुपए आकलन कर बीमा कंपनी को सौंपा। लेकिन, शिकायतकर्ता के बार-बार आग्...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.