अमरोहा, मई 27 -- बीमा कंपनी ने पॉलिसी क्लेम का दावा निरस्त कर दिया। मामले में किसान की पत्नी ने उपभोक्ता फोरम की शरण ली। दोनों पक्षों को सुनने के बाद फोरम ने बीमा कंपनी को बीमा की कुल धनराशि पांच लाख रुपये नौ प्रतिशत ब्याज के साथ देने का आदेश दिया। बीमा कंपनी पर आर्थिक व मानसिक क्षतिपूर्ति के अलावा वाद खर्च के रूप में 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। बीमा कंपनी को धनराशि एक महीने में अदा करनी होगी। नौगावां सादात थाना क्षेत्र के नया गांव निवासी कर्मवीर सिंह की 3 मार्च 2019 को अपने खेत पर ट्यूबवेल चलाते समय करंट लगने से मृत्यु हो गई थी। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया था। कर्मवीर सिंह का मुख्यमंत्री किसान और सर्वहित बीमा योजना के तहत बीमा भी था। कर्मवीर सिंह की पत्नी मीनाक्षी ने 14 अप्रैल 2019 को क्लेम का दावा किया...
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