मथुरा, जनवरी 1 -- वाहन चोरी होने के बाद बीमे का क्लेम नहीं देने पर जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग ने बीमा कंपनी को 2.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही 10 हजार रुपये वाद व्यय के रूप में देने के आदेश भी बीमा कंपनी को दिए हैं। कोतवाली के कृष्णानगर की लक्ष्मी नगर निवासी दीना अग्रवाल का चार पहिया वाहन 13 फरवरी 2020 को घर से चोरी हो गया था। इसकी जानकारी उन्होंने सूर्या नगर सौंख रोड स्थित इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के शाखा प्रबंधक दी। क्योंकि इसी कंपनी से उन्होंने अपने वाहन का बीमा 20 नवंबर 2019 से 30 नवंबर 2020 तक कराया था। उन्होंने वाहन चोरी की रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज कराई थी। विवेचक ने 25 सितंबर 2020 को अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहां मुकदमे की चार्जशीट दाखिल की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। वाहन स्वामी ने क्लेम के लिए बीमा क...
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