रुद्रपुर, सितम्बर 6 -- रुद्रपुर, संवाददाता। स्थायी लोक अदालत ऊधमसिंह नगर ने द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को आदेश दिया है कि वह मैसर्स बालाजी ऑटो लिंक्स, रुद्रपुर को दो लाख 11 हजार 202 रुपये की क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान करे। जानकारी के अनुसार, बालाजी ऑटो लिंक्स ने अदालत में याचिका दाखिल की थी कि उनके वाहन को दुर्घटना में क्षति हुई थी। वाहन की मरम्मत कराने के बाद भी बीमा कंपनी ने क्लेम का भुगतान नहीं किया। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलों पर गौर करने के बाद प्रभारी अध्यक्ष अब्दुल नसीम और सदस्य अर्चना पीयूष पंत की पीठ ने माना कि पीड़ित को वैध बीमा क्लेम मिलना चाहिए। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि बीमा कंपनी उपभोक्ता के साथ अनुचित व्यवहार नहीं कर सकती और उसे वैध क्लेम का भुगतान करना ही होगा। अदालत ने बीमा कंपनी को स्पष्ट निर्देश...