आगरा, मार्च 10 -- इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. से वादी ने मेडिकल पॉलिसी ली थी। आरोप है कि बीमा कंपनी द्वारा अपूर्ण धनराशि का भुगतान करने पर वादी ने स्थायी लोक अदालत में मामला प्रस्तुत किया। स्थायी लोक अदालत की अध्यक्ष शोभा पोरवाल और सदस्यगण पदमजा शर्मा, हेमलता गौतम ने इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी को आदेश दिया कि क्लेम की धनराशि के रूप में वादी को 1.75 लाख रुपये मय छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित अदा करें। वादी पंकज अग्रवाल निवासी कमला नगर ने अधिवक्ता सुजीत कुमार के माध्यम से मामला प्रस्तुत किया था।

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