अमरोहा, सितम्बर 27 -- अमरोहा, संवाददाता। किसान की मौत के बाद बीमा कंपनी ने क्लेम देने से इनकार कर दिया। मामले को गंभीरता से लेकर उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को क्लेम के दस लाख रुपये नौ प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया है। साथ ही मानसिक और आर्थिक पीड़ा और वाद व्यय के 15 हजार रुपये भी बीमा कंपनी को देने होंगे। मंडी धनौरा थाना क्षेत्र के गांव ढ्योटी में अतुल कुमार का परिवार रहता है। उनके पिता रवि कुमार उर्फ रविंद्र का बैंक में खाता था। बैंक ने साल 2021 में 500 रुपये के प्रीमियम से रुपये खाते से काटकर बीमा किया था। बैंक के साथ मुंबई की एक बीमा कंपनी भी जुड़ी हुई थी। 26 सितंबर 2022 को बीमा कंपनी का नवीनीकरण किया गया। बीमा कंपनी और बैंक ने रिन्युल प्रीमियम की धनराशि भी काट ली थी। 25 सितंबर 2023 तक के लिए फिर से नवीनीकरण हो गया। इसी बीच ...
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