अमरोहा, अगस्त 17 -- शिक्षक की पत्नी का स्वास्थ्य खराब हो गया। बीमा कंपनी ने क्लेम देने से इनकार कर दिया। मामले में उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को क्लेम के 4.88 लाख रुपये का भुगतान नौ प्रतिशत ब्याज से करने का आदेश दिया। साथ ही मानसिक व आर्थिक क्षति के अलावा अधिवक्ता फीस के लिए 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। मूलरूप से सैदनगली निवासी शिक्षक सचिन कुमार ने 24 जनवरी 2011 को एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी कराई थी। इसके बाद 15 दिसंबर 2019 से 14 दिसंबर 2021 के लिए उन्होंने पॉलिसी को पोर्ट करा लिया। 10 लाख रुपये की ये पॉलिसी परिवार के चार सदस्यों के लिए थी। जिसकी प्रीमियम धनराशि 43230 रुपये भुगतान की गई थी। इस बीच शिक्षक सचिन कुमार की पत्नी वर्तिका एक सड़क हादसे में घायल हो गईं। वह छह महीने कोमा में रहीं। निजी अस्पताल में लंबा इलाज चला। इसके...
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