आगरा, जुलाई 13 -- -बीमा कंपनी ने नहीं दिया था क्लेम आयोग कीली थी शरण आगरा। बीमा अवधि के दौरान कार क्षतिग्रस्त हो गई। बीमा कंपनी ने क्लेम निरस्त कर दिया। पीड़ित ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय में वाद दायर किया था। आयोग के अध्यक्ष आशुतोष और सदस्य पारूल कौशिक के नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को क्षतिग्रस्त का कीमत के रूप में 6.97 लाख रुपये के साथ मानसिक उत्पीड़न और वाद व्यय के 10 हजार अदा करने के आदेश दे दिए। न्यू आगरा थाना क्षेत्र के सरन नगर निवासी विजय गोयल ने 3 अक्तूबर 2019 को आयोग में वाद दायर किया था। आरोप लगाया था कि उन्होंने 17,624 रुपये अदा कर नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से कार का बीमा कराया था। जिसकी अवधि 27 जनवरी 2018 से 28 जनवरी 2019 तक थी। 8 अक्तूबर 2018 को वह अपने भाई व अन्य परिजन के साथ कार से दिल्ली जा रह थे। रास्ते में कार ...
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