मैनपुरी, नवम्बर 5 -- भोगांव थाना क्षेत्र के ग्राम आलीपुर खेड़ा निवासी एक वाहन मालिक को रिलायंस जनरल इंश्योरेंस बीमा कंपनी 1.48 लाख का भुगतान करेगी। यह फैसला वाहन मालिक द्वारा दायर की गई याचिका की सुनवाई करने के बाद जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने दिया है। यह धनराशि आयोग के खाते में 45 दिन के अंदर बीमा कंपनी को जमा करनी होगी। आलीपुर खेड़ा निवासी प्रमोद कुमार ने अपनी मारुति वैन का बीमा रिलायंस जनरल इंश्योरेंस बीमा कंपनी की शाखा टेली ट्रेड निकट रेलवे स्टेशन के माध्यम से 22 मार्च 2007 को कराया था। बीमा कंपनी का मुख्य कार्यालय कानपुर में है। कानपुर शाखा से बीमा पालिसी जारी की गई। यह बीमा 21 मार्च 2008 तक वैध था। वाहन मालिक ने बीमा की किस्त 6179 रुपया जमा कर दी थी। इसी बीच वाहन का 11 अप्रैल 2007 को एक्सीडेंट हो गया। इसमें वाहन बुरी तरह क्ष...
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