शामली, मई 16 -- पति की मृत्यु के बाद बीमा पॉलिसी के क्लेम को मनमाने तरीके से निरस्त करने के लिए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बीमा कंपनी के शाखा प्रबंधक और मुख्य प्रबंधक पर अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए 50 हजार रुपए अर्थदंड किया है। कैराना के मोहल्ला पीपलोतला निवासी प्रीति ने जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर कर कहा,उसके पति अरविन्द कुमार ने भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा कैराना से एक वर्ष 2012 में पॉलिसी ली थी, जिसकी अवधि 12 वर्ष थी तथा प्रीमियम 6160 रुपए वार्षिक थी, जिसमें उनकी नाबालिग पुत्री को नॉमिनी बनाया गया था। अरविन्द द्वारा 2018 तक समय पर प्रीमियम जमा किया जाता रहा। उसके पति को 10 जनवरी 2019 को अचानक हार्ट समस्या हुई जिसके लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया जहां 19 जनवरी 2019 को जीबी पंत अस्पताल नई दिल्ली में उसकी मृत्यु हो गई। बाद...
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