वार्ता, मार्च 21 -- आगरा की जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बीमा कंपनी को तगड़ा झटका दिया है। दरअसल आयोग ने जिले के रहने वाले एक व्यक्ति को 51 लाख रुपये 6 फीसदी ब्याज के साथ अदा करने का आदेश दिया है। जिसने छह साल पहले एक रेल हादसे में अपने दोनों पैर गंवा दिये थे। यह जानकारी एक वकील ने शुक्रवार को दी। वकील ने बताया कि उक्त रेल हादसे में प्रांजल गुप्ता के दोनों पैर कट गए थे। उन्होंने बताया कि जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने यह फैसला बीमा कंपनी के खिलाफ दिया जिसने प्रांजल गुप्ता का दावा रद्द कर दिया था। वकील ने बताया कि आयोग ने कंपनी को उक्त राशि पर छह प्रतिशत ब्याज देने का भी निर्देश दिया है। दरअसल आगरा निवासी प्रांजल गुप्ता 27 दिसंबर, 2019 को कालिंदी एक्सप्रेस से यात्रा कर रहे थे और उस दौरान वे हाथरस जंक्शन के पास गिर गए और उनके ...
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