आगरा, अगस्त 11 -- हेल्थ पॉलिसी धारक के इलाज में खर्च हुई धनराशि का क्लेम बीमा कंपनी ने खारिज किया तो मामला आयोग में पहुंचा। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम के अध्यक्ष सर्वेश कुमार व सदस्य राजीव सिंह ने चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी को आदेश दिया कि 45 दिन के भीतर 4.36 लाख रुपये अदा करे। इसके अलावा मानसिक पीड़ा एवं वाद व्यय के 15 हजार भी दे। शास्त्रीपुरम निवासी संजीव जैन ने अधिवक्ता दिनेश कुमार नौहवार के माध्यम आयोग में वाद प्रस्तुत किया। आरोप लगाया था कि वह पिछले एक वर्ष से हेल्थ पॉलिसी के माध्यम से चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. का उपभोक्ता है। 28 अक्तूबर 20 को तबीयत खराब होने पर सिकंदरा स्थित हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। लेकिन, कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से आगरा से दिल्ली सुपरस्पेशिलिटी इंस्टीट्यूट में भर्ती करा...
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