नई दिल्ली, अक्टूबर 5 -- नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। दिल्ली में पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क (ग्रीन टैक्स) अब बीएस-6 श्रेणी के व्यावसायिक वाहनों से भी वसूला जा रहा है, जिसके खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स खुलकर मोर्चा खोल चुके हैं। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशनों का कहना है कि जब ये वाहन प्रदूषण नहीं फैलाते, तो उन पर टैक्स थोपना अनुचित और शोषणकारी है। इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, जिस पर सुनवाई का इंतजार है। ऑल इंडिया मोटर एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र कपूर ने आरोप लगाया कि दिल्ली में ट्रांसपोर्टरों का आर्थिक दोहन लगातार बढ़ रहा है। अब तक आवश्यक वस्तुओं का परिवहन करने वाले वाहनों को ग्रीन टैक्स से छूट थी, लेकिन इस बार इन्हें भी शुल्क के दायरे में ला दिया गया है। कपूर के मुताबिक बीएस-4 और उससे नीचे के...