शाहजहांपुर, अप्रैल 26 -- जलालाबाद की शिक्षिका को निलंबित करने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाहजहांपुर के बीएसए को माननीय उच्च न्यायालय के निलंबन पर पांच दिसंबर 2024 के स्थगन आदेश का पालन न करने पर अवमानना का नोटिस जारी किया है। जिसमें कोर्ट द्वारा पारित आदेश के पूर्ण अनुपालन को दर्शाते हुए अनुपालन हलफनामा दायर करने अथवा अनुपालन न करने की स्थिति में व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया है। बता दें कि, जलालाबाद ब्लॉक के रामपुर नवीन की शिक्षिका आकांशा विश्वनोई को निलंबित करने के बाद उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटकाया। जिसके बाद शिक्षिका ने निलंबन आदेश के रिट दायर की। जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा निलंबन आदेश को स्टे कर दिया गया था जिसका आदेश न मानने पर नोटिस जारी कर अगली तारीख तय की है।
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