लखनऊ, मार्च 29 -- चिनहट कस्बे में किशोरी से दुराचार करने के आरोपी को पाक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश विजेंद्र त्रिपाठी ने दस साल की सजा सुनाई। वारदात के सात दिन में ही पुलिस ने चार्जशीट न्यायालय में पेश की थी। प्रभावी पैरवी से वारदात के छह माह दस दिन में आरोपी को सजा हुई। दवा लेने निकली थी किशोरी 12 सितंबर 2024 की शाम 17 वर्षीय किशोरी दवा लेने के लिए घर से निकली थी। चिनहट कस्बा अभिषेक मेडिकल के पास पहुंचने पर आरोपित बुद्ध विहार निवासी अजय कुमार ने चाकू की नोंक पर दुराचार किया था। किशोरी को बेसुध हालत में छोड़ कर आरोपी भाग गया था। इस वारदात का मुकदमा चिनहट कोतवाली में दर्ज हुआ। डीसीपी पूर्वी शशांक सिंह ने बताया कि आरोपी अजय को गिरफ्तार करने के साथ ही विवेचना को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए थे। एडीसीपी अमित कुमार, एसओ भरत पाठक और विवेचक ...
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