नई दिल्ली, जनवरी 16 -- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष से सत्तारूढ़ कांग्रेस में शामिल हुए बीआरएस विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं के निपटारे की स्थिति के बारे में दो सप्ताह में जानकारी देने को कहा। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति ए.जी. मसीह की पीठ ने अध्यक्ष को अयोग्यता याचिकाओं के निपटारे के लिए उठाए गए कदमों को दर्शाते हुए एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया। अध्यक्ष ने कार्यवाही समाप्त करने के लिए आठ सप्ताह का समय मांगा था। विधानसभा अध्यक्ष की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी और मुकुल रोहतगी ने बताया कि सात मामलों में फैसला सुनाया जा चुका है, जबकि एक मामले में फैसला सुरक्षित रखा गया है। सिंघवी ने कहा कि अध्यक्ष आंखों की सर्जरी कराने के कारण सभी अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय...