नई दिल्ली, फरवरी 5 -- बिहार में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत शिक्षा ऋण के लिए अब आवेदक छात्र-छात्राओं को हस्तलिखित घोषणा पत्र देना होगा। इसमें स्पष्ट रूप से यह लिखा होगा कि यह शिक्षा ऋण है, जो आवेदक या उनके सह आवेदक द्वारा नियमानुसार वापस किया जाएगा। शिक्षा ऋण लेने के लिए आवेदन में गड़बड़ी की शिकायत के बाद शिक्षा विभाग ने इस तरह का प्रावधान किया है। शिक्षा विभाग के बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के नोडल पदाधिकारी विनायक मिश्र ने इससे संबंधित पत्र गुरुवार को सभी जिला पदाधिकारियों को भेजा है। यह भी प्रावधान किया गया है कि आवेदन के साथ नामांकन प्राप्ति रसीद जिसमें एडमिशन नंबर, विषय, सत्र, आवेदक का नाम और उनके पिता का नाम आदि का सुस्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। साथ ही जहां नामांकन लिया है वहां की विश्वविद्यालय रजिस्ट्रेशन रसीद जिला निबं...
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