हिन्दुस्तान ब्यूरो, जनवरी 23 -- बिहार में 1 करोड़ 56 लाख राशन कार्ड धारियों का ई-केवाईसी अभी तक नहीं हुआ है। ई-केवाईसी नहीं कराने पर इन्हें मुफ्त राशन मिलने पर आगे संकट आ सकता है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने साफ कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनयिम के तहत सभी लाभार्थियों को आधार सीडिंग (ई-केवाईसी) कराना अनिवार्य है। विभाग ने जिलों को 15 फरवरी तक सभी का ई-केवाईसी कराने का निर्देश दिया है। विभाग के अनुसार, राज्य में 6 करोड़ 74 लाख लाभुकों का ई-केवाईसी कर दिया गया है। प्रदेश में लाभुकों की संख्या 8 करोड़ 30 लाख से अधिक है। इस तरह राज्यभर में कुल राशनकार्डधारियों में करीब 19 प्रतिशत का ई-केवाईसी लंबित है। विभाग के पदाधिकारी बताते हैं कि समय पर ई-केवाईसी नहीं कराने वाले लाभुक का नाम सूची से कट सकता है। इसको लेकर केंद्र सरकार ने भी...