नई दिल्ली, जुलाई 10 -- सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर चुनाव आयोग से आग्रह किया कि वह चल रहे अभियान के तहत मतदाता गणना के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड को वैध दस्तावेजों के रूप में शामिल करने पर विचार करे। कोर्ट एसआईआर के समय और तरीके को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर विचार करने के लिए सहमत हो गया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। चुनाव आयोग को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 21 जुलाई तक का समय दिया गया है। हालांकि, अभी तक कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया गया है। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने चुनाव से कुछ महीने पहले ही संशोधन शुरू करने के चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल भी उठाया। जस्टिस धूलिया ने चुनाव के इतने करीब मतदाता सूची में संशोधन के संभावित निहितार्थो...
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