पटना, फरवरी 9 -- बिहार में मुखिया समेत अन्य पंचायत प्रतिनिधियों को अब 60 दिनों में बंदूक जैसे हथियार का लाइसेंस मिल जाएगा। राज्य के डिप्टी सीएम सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को बजट सत्र की कार्यवाही के दौरान बिहार विधानसभा में यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस संबंध में सभी जिलों के डीएम को पत्र जारी कर निर्देश दे दिया जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) के विधायक आलोक कुमार सिंह के सवाल के जवाब में सम्राट ने यह बात कही। रोहतास जिले के दिनारा से विधायक आलोक कुमार ने सदन में सोमवार को यह मुद्दा उठाया। उन्होंने प्रश्नकाल में कहा कि सरकार ने त्रि-स्तरीय पंचायत के प्रतिनिधियों को आर्म्स लाइसेंस देने की घोषणा की थी। इसके बावजूद रोहतास समेत बिहार के अन्य जिलों में हथियार के लाइसेंस के लिए आवेदन करते हैं तो उसका निष्...