पंकज कुमार सिंह, फरवरी 23 -- बिहार में सभी कोटि के स्कूल शिक्षकों के स्थानांतरण की नई नियमावली अप्रैल से लागू होगी। शिक्षा विभाग विभिन्न कोटि के शिक्षकों के तबादले के लिए पहले से बनी नियमावली को संशोधित कर रहा है। माना जा रहा है कि मार्च में इस नियमावली को अंतिम रूप से संशोधित कर लिया जाएगा। इसके बाद राज्य कैबिनेट से मंजूरी लेकर इसे लागू किया जाएगा। नई संशोधित नियमावली के आधार पर जून में बड़े पैमाने पर शिक्षकों के तबादले होंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से कुछ माह पहले भी शिक्षक स्थानांतरण नियमावली कैबिनेट में भेजी गई थी, लेकिन तब इसे लौटा दिया गया था। क्योंकि इसमें कई संशोधन की दरकार थी। अगस्त-सितंबर में तैयार प्रारूप में नियुक्ति की तिथि से अगले पांच साल तक दूसरे स्कूलों में तबादला नहीं करने का प्रावधान था। शिक्षक संघों ने इसका विरोध किया था...