विधि संवाददाता, नवम्बर 28 -- बिहार के अररिया में एडीजे कोर्ट 4 ने आशिक के लिए अपनी 10 साल की बेटी की हत्या करने वाली मां को मौत की सजा सुनाई है। दोषी महिला पूनम देवी (35 साल) नरपतगंज थाना क्षेत्र के रामपुर कोसकापुर की रहने वाली है। पति की गैरमौजूदगी में उसका एक युवक से अवैध संबंध था। दोनों को पूनम की 10 साल की बेटी ने देख लिया था। अफेयर का भेद ना खुल जाए, इसलिए महिला ने बेटी को पहले जहर देकर बेहोश किया और फिर चाकू घोंपकर उसकी हत्या कर दी। यह मामला जुलाई 2023 का है, स्पीडी ट्रायल के तहत एडीजे 4 कोर्ट के जज रवि कुमार ने गुरुवार को दोषी मां को फांसी की सजा सुनाई। उस पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। मामले की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से एपीपी प्रभा कुमारी मंडल ने बताया कि महिला अपने प्रेमी रूपेश सिंह से अपने घर पर मिलती थी। पति...